Online Gaming Budget: अब ऑनलाइन गेम खेलना हुआ महंगा, जीती हुई रकम पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स
Online Gaming Industry: सरकार ने देश के बजट में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर कड़ा नियम लागू कर दिया है. अब इससे होने वाली कमाई या जीती हुई रकम पर आपको टेक्स देना होगा. जानिए कितना लगेगा टेक्स...
Online Gaming TDS Budget 2023: केंद्र सरकार ने आज संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Budget 2023-24) पेश कर दिया है. इस बजट में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming Sector) को लेकर बड़ा एलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई या आपकी जीती हुई कुल राशि पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है. साथ ही सरकार ने इस बजट में 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करने की बात कही है. जानिए पूरी डिटेल्स क्या हैं....
कमाई पर 30 फीसदी लगेगा टैक्स
मोदी सरकार (Modi Govt) ने बजट 2023 -24 में ऑनलाइन गेमिंग में जीती हुई कुल राशि पर 30 फीसदी तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है. साथ ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) पर 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करने का भी ऐलान किया है. बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस के लिए दो नए प्रावधानों को लाने का प्रस्ताव जारी किया है. इनमें एक वित्त वर्ष में कुल जीती राशि के भुगतान पर 30 फीसदी टैक्स लगाने और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को हटाने का प्रावधान शामिल है.
5 अरब डॉलर पर पहुंचेगा कारोबार
अगर यूजर अकाउंट से राशि विद्ड्रॉ नहीं करेगा, तो वित्त वर्ष के आखिर में सोर्स पर टैक्स का डिडक्शन होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में साल 2025 तक कमाई बढ़कर 5 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है. साल 2023 में 5G टेक्नोलॉजी आने से इस सेक्टर और अधिक तेजी आई है.
मंत्री राजीव ने क्या कहा
इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and Information Technology) ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नियमों को सख्त बनाने की मांग की थी. आईटी नियमों (IT Rules) में मसौदा संशोधन एक सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. जैसा कि सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक अभ्यास किया गया है, इन संशोधनों को खुले परामर्श के माध्यम से रखा जाएगा.
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