Union Budget 2023: बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को मिलेगी राहत, बीमा पर लगने वाले GST में कटौती कर सकती है सरकार
Budget 2023: केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. इस बजट से बीमा सेक्टर को खास उम्मीद है. जानिए इस सेक्टर की कई डिमांड क्या है...
Insurance Sector Budget 2023 Expectations : संसद में 1 फरवरी 2023 को आम बजट (Union Budget 2023) पेश होने वाला हैं. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अगले वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगी. इस बजट में बीमा सेक्टर (Insurance Sector) से जुड़ी कंपनी को काफी उम्मीदें हैं. बीमा सेक्टर को अपने ऊपर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी (GST) में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. सरकार को इस सेक्टर से अच्छी खासी कमाई होती ही है, इसलिए सरकार की मंशा है कि इस सेक्टर में और अधिक लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाए. जानिए क्या है खास....
जीएसटी में कटौती करे सरकार
आगामी बजट में बीमा सेक्टर (Insurance Sector) से जुड़े हेल्थ (Health), होम इंश्योरेंस (Home Insurance) पर लगने वाले 18 फीसदी GST में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है. बीमा सेक्टर से जुड़े लोगों की मांग है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दे, तो ये कंपनी और जनता दोनों के लिए बेहतर साबित होगा.
टैक्स फ्री हो घरेलू बीमा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आपदा के जोखिम के खिलाफ घरेलू बीमा (Home Insurance) के लिए भुगतान किए प्रीमियम पर टेक्स कटौती में बदलाव हो सकता है. यह घर के मालिकों के लिए भी मददगार साबित होगा. बीमा कवरेज के साथ विनाशकारी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा. 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 10 फीसदी कर का लाभ बीमा क्षेत्र को मिल सकता है. वही घरेलू बीमा को टेक्स फ्री बनाने की मांग की जा रही है.
गरीब जनता को मिलेगा लाभ
अगर सरकार स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी दर को कम किया जाता है. तो ऐसा होने से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों में अपने काम को लेकर उत्साह बढ़ सकता है. साथ ही बीमा की किस्त भी कम हो सकती है. इससे कंपनियों का टारगेट भी पूरा होगा. और देश की जनता को लाभ मिलेगा, जिससे देश में अधिक से अधिक लोगों को बीमा कराने के उत्साहित किया जा सकेगा.
स्वास्थ्य बीमा देगा टैक्स में लाभ
बीमा होने से देश के गरीब और माध्यम वर्गीय परिवार को आपात स्थिति में वित्तीय नुकसान नहीं झेलना होगा. वहीं, आयकर अधिनियम की धारा-80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती के साथ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से टैक्स लाभ के लिए अधिकतम कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने पर भी विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा होता है, तो भी जनता के लिए लाभकारी कदम साबित होगा.
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