Income Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए बजट में इस रिजीम के टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करने का एलान किया है. इतना ही नहीं, नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है लेकिन इसका फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जिन्होंने नए टैक्स रिजीम को अपनाया हुआ है. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ये बेनेफिट नहीं मिलेगा. ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये है. साथ ही बजट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के व्यापक रिव्यू का भी एलान किया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को अप्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है?
क्या ओल्ड टैक्स रिजीम होगा अप्रभावी?
बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉंफ्रेस में वित्त मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए लगातार एलान किए जा रहे हैं लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं दी गई है तो क्या ओल्ड टैक्स रिजीम को अप्रभावी बनाया जाएगा? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ओल्ड टैक्स रिजीम के सनसेट क्लॉज को लेकर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूं. लेकिन सरकार का इरादा सरल टैक्स रिजीम बनाना है. उन्होंने कहा, ओल्ड टैक्स रिजीम को सरल बनाने के लिए ही नए इनकम टैक्स रिजीम को लाया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, इनकम टैक्स कानून के रिव्यू के जरिए सरल टैक्स रिजीम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है. लेकिन वित्त मंत्री ने साफ किया पुराने टैक्स रिजीम को अप्रभावी बनाने को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.
4 करोड़ ITR में 70% ने चुना नया टैक्स रिजीम
प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान ही रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अभी आयकर रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं. और अब तक 4 करोड़ जो आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है उसमें 70 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर रिटर्न फाइल किया है.
2023 में नए टैक्स रिजीम को बनाया गया आकर्षक
साल 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण नए इनकम टैक्स रिजीम को लेकर आईं थीं. लेकिन इसमें बचत, बीमा, होमलोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का बेनेफिट नहीं मिलता है. पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ नहीं मिल रहा था. इसके चलते टैक्सपेयर्स ने इससे तौबा किया हुआ था. लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक के इनकम पर टैक्स छूट देना का एलान किया साथ नए टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनेफिट देने की घोषणा की. इसी के बाद टैक्सपेयर्स का नए टैक्स रिजीम की तरफ झुकाव बढ़ा है.
इनकम टैक्स कानून की होगी समीक्षा
बजट में वित्त मंत्री एलान किया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा जिससे इसे सरल बनाया जा सके. साथ ही इसके जरिए विवादों को खत्म किया जा सके और कानूनी विवाद को राका जा सके. इससे कानूनी विवाद के चलते टैक्स डिमांड को कम करने में भी मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले छह महीने यानि 2025 में पेश होने वाले बजट से पहले रिव्यू को पूरा कर लिया जाएगा.
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