टैक्सपेयर्स का गलत इनकम टैक्स ब्यौरा देने पर सीए पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली: सरकार ऐसे सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है जो गलत इनकम दिखाकर लोगों को टैक्स चोरी में मदद करते हैं. सरकार ने आज ऐलान किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि इनकम टैक्सपेयर्स का गलत विवरण जमा कराते हैं तो टैक्स अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे. इस तरह सरकार देश में टैक्स चोरी के सारे रास्ते बंद करने जा रही है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा, ‘‘धारा 271 जे के तहत हमने सीए, मूल्यांककों और मर्चेंट बैंकरों की जिम्मेदारी तय की है. जो ऑडिट, मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य चीजें जमा कराते हैं. ऐसे में यदि वे कोई गलत सूचना रिटर्न में देते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.’’ उन्होंने कहा कि पूरी प्रणाली सीए पर काफी भरोसा करती है और उन्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए.
चंद्रा ने कहा कि बजट का उद्देश्य टैक्स अनुपालन में सुधार करना और टैक्स दायरा बढ़ाना और कारोबार की स्थिति को सरल बनाना है. निचली टैक्स दरों के बावजूद टैक्स अनुपालन का स्तर काफी कम है. उन्होंने कहा कि पनामा दस्तावेजों और अन्य कालाधन संबंधी रिपोर्टों में भारतीयों की संख्या काफी अधिक है.