नई दिल्लीः 1 जुलाई से जीएसटी (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स) लागू होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 बिलों केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 और वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है. ध्यान रहे कि आने वाली 1 जुलाई से सरकार की जीएसटी बिल लागू किए जाना है.


सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, "केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी. ये 4 विधेयक केन्द्रीय सामान और सेवा कर विधेयक 2017 (सीजीएसटी बिल), एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक), संघ राज्य माल और सेवा कर विधेयक 2017 (यूटीजीएसटी विधेयक), माल और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा बिल) हैं."


जानें आगे जीएसटी की दिशा में क्या काम होंगे?




  • आज जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद इन विधेयकों को अब इसी हफ्ते संसद में चालू बजट सत्र में पेश किया जा सकता है.

  • S-GST को जहां हर राज्य के विधानसभा से पारित किया जाएगा, वहीं अन्य चार विधेयकों को संसद में पारित कराना होगा. सरकार को उम्मीद है कि संसद के चालू सत्र में ही चारों विधेयक पारित हो जाएंगे व राज्य भी जल्द ही एस-जीएसटी पारित कर देंगे और जीएसटी एक जुलाई से लागू हो जाएगा.

  • संसद से ये विधेयक पास होने और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी होगी.

  • जीएसटी के लागू होने पर केंद्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवाकर और राज्यों में लगने वाले वैट टैक्स सहित कई दूसरे टैक्स इसमें शामिल हो जाएंगे.

  • गुड्स और सर्विसेज पर किस दर से जीएसटी की दरें लागू होंगी, ये काम अगले महीने यानी अप्रैल से शुरू होगा.


पिछले छह महीनों में जीएसटी काउंसिल की 12 बैठकों पर चर्चा में इन चार विधेयकों को पहले जीएसटी काउंसिल द्वारा खंड द्वारा खंड पूर्ण रूप से अनुमोदित किया गया है. जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई से जीएसटी लाने की बात कही थी. जीएसटी काउंसिल पहले ही जीएसटी व्यवस्था में चार दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी के रेट तय किए हैं. वहीं इनके अलावा कहा गया है कि लग्जरी कारों, बोतल बंद बेवरेजेस और तंबाकू उत्पादों पर इसके ऊपर सेस भी लगाया जाएगा.