PM Kisan Yojana: केंद्र की मोदी सरकार किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय दोगुनी करने में जुटी हुई है, इसके लिए कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई है. सरकार की तरफ से किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है. इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई बार किसानों के हित पर चर्चा कर चुके है.  


क्या है योजना 
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Yojana) भी इसी तरह की योजना है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 रूपए के तीन किस्त भेजी जाती है. इस योजना में कई प्रकार के बदलाव किए है. आवेदन से लेकर पात्रता तक कई नए नियमों में बदलाव किये गए है. अब इसमें पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने पर लोगों में अलग-अलग राय है, जिसे हम साफ कर रहे है. 


क्या है नए नियम
पीएम किसान योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है. नियम के अनुसार, कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं. या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं. इसके अलावा खेत उनका नहीं हैं. यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठान के हदकार नहीं है.


क्या दोनों को मिलेगा लाभ
पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के दावे किये जाते हैं. इन्हीं में से एक दावा है कि पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते है. यानी अब दोनों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे. पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार, पति-पत्नि दोनों पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.


सभी किस्तों की होगी रिकवरी 
अगर कोई पति और पत्नी ऐसा करता पाया गया तो उसे फर्जी माना जाएगा. साथ ही सरकार उससे सभी किस्तों की रिकवरी करेगी. अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ लेते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी. इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.



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