ITR Filing Online : आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई 2022 है. अगर आप समय से ITR फाइल नहीं करते है तो आप पर पेनाल्टी लग सकती है. आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, तो उसका आईटीआर भरना जरूरी (ITR Filing of A Dead Person) होता है या नहीं? तो आपको बता दे कि मृत व्यक्ति का ITR फाइल करना जरूरी है. लेकिन उसकी मौत के बाद उसका आईटीआर कौन फाइल करेगा.


कानूनी वारिस की मान्यता ले 
उस मृत व्यक्ति का ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले उसके किसी परिजन जैसे उनकी पत्नी या पति को कानूनी वारिस की मंजूरी दिलानी होगी. इसके लिए आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं. कोर्ट से व्यक्ति के करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटे-बेटी या किसी और को कानूनी वारिस बनाया जाता है. स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता मिल जाती है.


खुद को रजिस्टर करें
आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करना होगा. आपको कोर्ट या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी. जिसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर 'My Account' के जरिए 'Register as legal heir' पर क्लिक करना होगा और खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. कुछ ही दिनों में आपको आयकर विभाग से इस बात की सूचना भेज मिल जाएगी, कि आपको कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है या नहीं.


ऐसे करना होगा अप्लाई 
मृत व्यक्ति का ITR भी वैसे ही भरा जाएगा, जैसे आप आपना ITR भरते हैं. कानूनी वारिस बनने के बाद आप मृत व्यक्ति के खाते में लॉगिन कर सकेंगे. आईटीआर भरने के बाद टैक्स विभाग उस खाते को स्थाई रूप से बंद कर देगा. पूरी प्रक्रिया में आपके पास मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate), पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card), अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. आयकर रिटर्न भरे जाने के बाद रिफंड मृत व्यक्ति के ही खाते में आएगा. उस बैंक खाते से पैसे निकालने और उसे बंद करवाने के लिए आपको उनके बैंक से संपर्क करना होगा.



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