भारत में रहने वाला हर शख्त पैन कार्ड रख सकता है. लेकिन सवाल है कि पैन कार्ड की संख्या क्या होगी, क्या कोई शख्स एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है तो इसका सीधा सा जवाब है: नहीं. दरअसल, भारत सरकार के आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है. ऐसे में आप दो पैन कार्ड नहीं रख सकते. आयकर अधिनियम 1961 का सेक्शन 139 ए कहता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इस अधिनियम में इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गयी हैं. इसमें स्पष्ट किया गया है कि कौन पैन कार्ड रखने की योग्यता रखता है और कौन नहीं. इसी सेक्शन का सातवां प्रावधान कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है.
क्या कहता है आयकर अधिनियम?
आयकर अधिकारी को आयकर अधिनियम के सेक्शन 272 बी के तहत अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है. ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा सेक्शन 139 ए का पालन करने में असफल रहने पर किया जाएगा. 139 ए कहता है कि जिस व्यक्ति ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उसके पास पहले से पैन कार्ड न हो. यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आप सरेंडर करके पेनाल्टी के खतरे से बच सकते हैं. जबकि सरकार ने बैंक एकाउंट और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में दो पैन कार्ड रखना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.
यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन कार्ड है तो उसे ऑनलाइन सरेंडर करने का विकल्प दिया गया है. यह विकल्प ऑफलाइन तरीके से भी मौजूद है.
कितनी फीस देनी होगी?
यदि आप पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं और आपका पोस्टल पता भारत में है तो इसके लिए आपको 110 रुपये प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी. वहीं, पोस्टल पता भारत के बाहर होने पर 1020 रुपये प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी. पेमेंट के लिए किसी भी बैंक के डीडी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है.