Demat Trading Account KYC Rules: नए साल 2022 से आप नहीं कर पायेंगे शेयरों की ट्रेडिंग अगर आपने नहीं किया ये जरुरी काम, पढ़ें पूरी खबर
Kaam Ki Baat: अगर आपने डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का KYC नहीं करवाया तो नए साल में आप शेयरों की ट्रेडिंग नहीं कर पायेंगे. एक जनवरी 2022 से आपका अकाउंट इनएक्टिव ( Inactive) हो जाएगा.
Demat Trading Account KYC Rules: अगर आपने शेयरों की खरीद फरोख्त करने के डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रखा है जो ये खबर जानना आपके लिये बेहद जरुरी है. अगर आपने डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी ( Know Your Customers) नहीं करवा रखा है तो नए साल में आप शेयरों की ट्रेडिंग नहीं कर पायेंगे. नए साल में एक जनवरी 2022 से आपका डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव ( Inactive) हो जाएगा.
सेबी ने केवाईसी किया जरुरी
दरअसल शेयर बाजार के रेग्लुयेटर सेबी ( Securities Exchange Board Of India) ने सभी डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट धारकों के केवाईसी को जरुरी कर दिया है. सेबी के नए नियम के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 से पहले अगर किसी डिमैट अकाउंट होल्डर ने 6 केवाईसी डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराया है जिसमें नाम, पता, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम रेंज घोषित नहीं करता है तो ऐसे अकाउंट Non Compliant इनएक्टिव करार दिये जायेंगे. आपको बता दें सभी डिमैट अकाउंट कोलने वाले डिपॉजिटरीज अपने खाताधारकों को अपने सलाना इनकम का रेंज का भी खुलासा करने को कर रहे हैं. ऐसा नहीं करने पर डिमैट अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट को इनएक्टिव करार कर दिया जाएगा.
दो बार पहले बढ़ चुकी है समय सीमा
आपको पहले डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिये केवाईसी की तारीख 31 जुलाई 2021 थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया. हालांकि बाद में इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है. इस वर्ष अप्रैल महीने में सेबी ने एक आदेश जारी कर सभी डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स का केवाईसी जरुरी कर दिया था. यदि 31 दिसंबर 2021 तक आपने अपने डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी नहीं कराया तो आपका डिमैट खाता इनएक्टिव होना तय है.