CBDT Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अपडेट, सीबीडीटी ने बढ़ाई इस काम की डेडलाइन
Charitable Trust Registration: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस डेडलाइन को बढ़ाने के बारे में अलग से बयान जारी किया. इससे कई टैक्सपेयर्स को राहत मिलने वाली है...
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.
कई बार दी जा चुकी है राहत
सीबीडीटी ने बयान में बताया कि अब धर्मार्थ व सामाजिक कार्यों मं संलग्न ट्रस्ट (चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 30 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्टों के साथ-साथ संस्थानों और फंडों को फॉर्म 10ए व फॉर्म 10एबी फाइल करने के लिए कई बार राहत दी थी. दोनों फॉर्म भरने की डेडलाइन कई बार बढाई गई थी और अंतिम बार उनके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई थी. अब ट्रस्टों को एक बार फिर से अतिरिक्त समय दिया गया है.
इनकम टैक्स से मिलती है छूट
दरअसल भारत में इनकम टैक्स कानून के तहत चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को टैक्स से कई प्रकार की छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स में मिलने वाली इस छूट का फायदा उठाने के लिए संबंधित ट्रस्टों व संस्थानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फॉर्म 10ए फाइल करना होता है.
वहीं फॉर्म 10एबी उन ट्रस्टों या संस्थानों को फाइल करना होता है, जो अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराना चाहते हैं.
ऐसे निकायों को भी मिलेगा लाभ
सीबीडीटी ने डेडलाइन में एक्सटेंशन का अपडेट देते हुए ये भी बताया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने वाले ट्रस्ट भी इसका फायदा उठा सकते हैं. सीबीडीटी के अनुसार, जिन ट्रस्टों, संस्थानों या फंडों ने डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद भी असेसमेंट ईयर 2022-23 में फॉर्म 10ए फाइल नहीं किया और बाद में फॉर्म 10एसी लेकर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया, वे भी डेडलाइन में इस विस्तार का फायदा उठा सकते हैं. वैसे निकाय अपना फॉर्म 10एसी सरेंडर कर सकते हैं और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 30 जून 2024 तक फॉर्म 10ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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