CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन, 1 जुलाई से Cryptocurrencies पर TDS को लेकर ये नियम होंगे लागू
CBDT Notification on Digital Assets: एक जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा की डिजिटल ऐसेट या क्रिप्टोकरेंसी के पेमेंट पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा.
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CBDT Notification: आयकर विभाग ने डिजिटल ऐसेट्स या क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) के लिए टीडीएस कटौती संबंधी विस्तृत खुलासा आवश्यकताओं को नोटिफाई कर दिया है. इसके तहत ट्रांसफर की तारीख और पेमेंट की विधि या मोड के बारे में भी बताना होगा. दरअसल इस साल बजट में इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि वर्चुअल या डिजिटल ऐसेट्स के ऊपर सरकार टैक्स लगाने जा रही है और इसके लिए जल्द प्रावधान आ जाएंगे.
आयकर कानून में धारा 194एस को जोड़ा गया
वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर कानून में धारा 194एस को जोड़ा है, जिसके तहत एक जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा की डिजिटल ऐसेट या क्रिप्टोकरेंसी के पेमेंट पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा.
फॉर्म 26क्यूई और फॉर्म 16ई में संशोधनों को जोड़ा गया
नए प्रावधान को लागू करने के क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 21 जून को फॉर्म 26क्यूई और फॉर्म 16ई में टीडीएस रिटर्न देने के संबंध में आईटी नियमों में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया.
क्या है सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में
सीबीडीटी ने अधिसूचित किया कि धारा 194एस के तहत जमा किया गया टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा. इस तरह काटे गए टैक्स को चालान सहित विवरण प्रपत्र 26क्यूई में जमा किया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 21 जून को फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में TDS रिटर्न पेश करने के संबंध में आयकर नियमों में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है. ये कदम नए प्रोविजन को लागू करने के क्रम में उठाया गया है.
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