CCI Fines Axis Bank: सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी खरीदने की एक्सिस बैंक ने सीसीआई को नहीं दी जानकारी, प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया जुर्माना
Axis Bank Update: एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को रेग्यूलेटरी फाइलिंग में ये पेनल्टी लगाये जाने की जानकारी दी है.
CCI Fines Axis Bank: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने निजी क्षेत्र की दिग्गज एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर जर्माना ठोंका है. सीसीआई (CCI) ने सीएससी ई-गवर्नेंस (CSC e-Governance) में हिस्सेदारी लेने की सूचना उसे नहीं देने के चलते एक्सिस बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि यह सौदा नवंबर, 2020 में पूरा हुआ था जब एक्सिस बैंक ने सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था. सीसीआई के आदेश के मुताबिक एक्सिस बैंक को प्रतिस्पर्धा आयोग को इस सौदे की जानकारी देना जरूरी था जिसे वो सूचित करने में असफल रहा है.
सीसीआई ने अपन आदेश में कहा कि, यह स्पष्ट है कि एक्सिस बैंक का सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो केवल निवेश के रूप में था और न ही इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा, एक्सिस-सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण अनुसूची-1 के प्रावधान-1 के लाभ का पात्र नहीं है. सीसीआई के आदेश के मुताबिक एक्सिस बैंक को ये जुर्माना आदेश की तारीख के 60 दिनों के अंदर के भीतर जमा कराना होगा.
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ( CSC e-Governance Services India Ltd) इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा बनाया गया स्पेशन पर्पस व्हीकल (Special-Purpose Vehicle) है जो कॉमन सर्विसेज सेंटर स्कीम को लागू करने के लिए बनाया गया है. एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज के पास रेग्यूलेटरी फाइलिंग में बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 17 अगस्त 2023 को पत्र के जरिए प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 के सेक्शन 43ए के तहत 40 लाख रुपये पेनल्टी लगाया है.
शेयर बाजार के बंद होने के बाद ये जानकारी सामने आई है. इससे पहले शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद एक्सिस बैंक का स्टॉक 0.69 फीसदी के उछाल के साथ 943 रुपये पर क्लोज हुआ है. 6 महीने में स्टॉक ने 10 फीसदी और 2023 में 1 फीसदी का रिटर्न दिया है.
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