BIS मार्क के बगैर खिलौने बेचने पर केंद्र सरकार ने Amazon, फ्लिपकार्ट और Snapdeal को थमाया नोटिस
Bureau Of Indian Standards: केंद्र ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खराब क्वालिटी के टॉय बेचने पर नोटिस जारी किया है. ये टॉय बीआईएस मानक के मुताबिक नहीं थे.
Center Notice to E-Commerce Companies: केंद्र की सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे साइटों के लिए नोटिस जारी किया है. इन साइटों पर बेचे जा रहे खिलौनों को लेकर नोटिस जारी किया गया है. केंद्र सरकार ने पूरे देश में हेमलीज और आर्चीज समेत कई खुदरा स्टोरों से 18,600 खिलौनों को जब्त किया है.
केंद्र ने इन टॉय को बीआईएस गुणवत्ता प्रमाणन का अभाव होने के कारण सीज किया है. PTI की रिपोर्ट के अनुसार BIS मानक पर आधारित लोग खिलौना नहीं बेच रहे हैं, जिसके कारण इन खिलौनों की गुणवत्ता खराब हो रही है. इसी को लेकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर CCPA ने तीन प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों Amazon, Flipkart और Snapdeal को नोटिस जारी किया है.
बीआईएस मानक पर नहीं ये टॉय
सीसीपीए की ओर से इन कंपनियों को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इन प्लेफॉर्म पर बेचे जा रहे खिलौनों की क्वालिटी बेहद खराब है. ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर आरोप है कि इन्होंने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया है और यह बीआईएस मानक पर नहीं है. ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैडर्स राष्ट्रीय स्टैंडर्स बॉडी है, जो किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्स सेट करती है.
BIS एक्ट के तहत दुकानों पर होगी कार्रवाई
बीआईएस के डारेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि BIS स्टैंडर्स पर इन खिलौनों के नहीं होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पिछल महीने 44 रेड मारी गई और 18,600 खिलौनों को खुदरा दुकानों से सीज किया गया. यह रेड हेमलीज, आर्चीज, WH स्मिथ, किड जोन और Cococart देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और मॉल में स्थित जगहों पर मारी गई और BIS एक्ट के तहत इनपर कार्रवाई की जाएगी.
बीआईएस लाइसेंस लेना अनिवार्य
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की मुखिया निधि खरे ने कहा कि हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को बिना बीआईएस क्वालिटी के बेचने के कारण नोटिस जारी किया गया है. बता दें कि 2020 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से टॉय क्वालिटी कंट्रोल को लेकर आदेश जारी किया गया था, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ था. इस नियम के तहत सभी टॉय कंपनियों को बीआईएस लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
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