कोरोना काल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने तक अस्थायी पेंशन की व्यवस्था की गई है. स्थायी रूप से पेंशन मिलने के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं पूरी होने तक उन्हें इस वयवस्था के तहत पेंशन दी जाएगी. कोरोना संक्रमण के इस दौर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए जद्दोजहद न करनी पड़े इसके लिए यह फैसला किया गया है.कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन की वजह से कर्मचारियों को हेड ऑफिस में पेंशन के कागजात जमा करने में दिक्कत हो सकती है. इस वजह से अपनी सर्विस बुक संबंधित पे एंड अकाउंट में जमा नहीं करा पाएंगे. इसलिए सरकार ने अस्थायी पेंशन की व्यवस्था की है.


पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत की वजह से की गई व्यवस्था 


कार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों उस वक्त तक अस्थायी पेंशन मिलेगी जब तक उनका नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी नहीं हो जाता या दूसरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं.महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारी को मुख्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने या फिर समय पर संबंधित पे एंड अकाउंट दफ्तर में सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने में दिक्कत हो सकती है. दोनों दफ्तरों के अलग-अलग शहर में होने पर और अधिक परेशानी हो सकती है.


सिंह ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा क्योंकि उनकी तैनाती बदलती रहती है और उनके मुख्यालय भी पे एंड अकांउट दफ्तरों से अलग शहरों में होते हैं.सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग अपग्रेड किया गया है. इस वजह से पेंशन के हकदार कर्मचारियों को एक दिन की देरी के बगैर भी पीपीओ जारी करने में सफलता मिली है.