Pension Rules: रिकॉर्ड में नाम नहीं होने पर भी केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मिलेगा फैमिली पेंशन!
Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म 4 भरना होता है जिसमें उनके परिवार के सदस्यों का डिटेल्स होता है जो फैमिली पेंशन पाने के हकदार होते हैं.
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Central Government Family Pension Rules: अगर किसी व्यक्ति का नाम पारिवारिक पेंशन पाने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं है इसके बावजूद वो पारिवारिक पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकता है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 26 अक्टूबर, 2022 को ऑफिस ऑफ मेमोरंडम जारी किया जिसमें बताया गया है फॉर्म 4 या आधिकारिक रिकॉर्ड में नाम नहीं होने पर किस प्रकार कोई व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है.
फॉर्म 4 क्या है?
सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म 4 भरना होता है जिसमें उनके परिवार के सदस्यों का डिटेल्स शामिल होता है और उसे हेड ऑफिस में जमा कराना होता है. इसे सूची में परिवार के सदस्यों का डिटेल्स शामिल होता है जो इस प्रकार है.
1. पत्नी या पति,जिसमें न्यायिक रूप से अलग पत्नी या पति भी शामिल है.
2. बेटा या बेटी, फॉर्म 3 जमा करने की तिथि पर परिवार पेंशन के लिए पात्र है या नहीं और सभी बच्चों का विवरण (मृत या तलाकशुदा पत्नी से बच्चों सहित)
3. माता-पिता
4. विकलांग भाई-बहन
एक सरकारी कर्मचारी को परिवार के इन सदस्यों के डिटेल्स देना होता है भले ही वे पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार हो या नहीं. कर्मचारी को समय-समय पर अपने बच्चे की शादी सहित अपने परिवार के आकार में बदलाव के बारे में भी हेड ऑफिस को सूचित करना होगा. हेड ऑफिस वेरिफाई भी करता है कि कर्मचारी ने नियमों के अनुसार फॉर्म को ठीक से भरा है या नहीं.
यदि परिवार का कोई सदस्य फॉर्म 4 में शामिल नहीं है और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा करना चाहता है, तो वह पारिवारिक पेंशन के लिए दावा कर सकता है. DoPPW के मुताबिक हेड ऑफिस अगर दावे से संतुष्ट है तो परिवार के किसी सदस्य के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि परिवार के ऐसे सदस्य का विवरण फॉर्म 4 या कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है.
डीओपीपीडब्ल्यू ने सभी मंत्रालयों विभागों से कहा है कि परिवार के किसी सदस्य, जिसका नाम फॉर्म 4 या कार्यालय रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, उन्हें पारिवारिक पेंशन प्रदान करने से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों को पेंशन लाभ से निपटने वाले कर्मियों के ध्यान में लाया जाए.
सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले पेंशन के कागजात के साथ फॉर्म 4 में परिवार का अप-टू-डेट विवरण जमा करना होगा. यदि कोई सरकारी कर्मचारी शादी करता है या पुनर्विवाह करता है या सेवानिवृत्ति के बाद बच्चे को जन्म देता है, तो उसे इस बारे में हेड ऑफिस को सूचित करना होगा.
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