NPS to OPS: एनपीएस से पुरानी पेंशन स्कीम में स्विच कर सकेंगे ये कर्मचारी, केंद्र सरकार ने दिया विकल्प
Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प दिया है. अब ये कर्मचारी हर महीने गारंटीड इनकम उठा सकते हैं.
New Pension System to Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी सुविधा दी है. केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी अब नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में स्विच कर सकते हैं. पेंशन विभाग और पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने CCS पेंशन नियम 1972 (अब 2021) के तहत वन टाइम (One Time Option) अपना पेंशन पाने का विकल्प दिया है.
किन लोगों को मिलेगा ये लाभ
नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) को पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने के लिए कुछ कर्मचारियों को ये लाभ दिया है. ये सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिनकी नियुक्ति किसी पद या रिक्ति के खिलाफ किए गए थे और जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम की अधिसूचना की तारीख से पहले नोटिफाई किया गया था.
31 अगस्त है लास्ट डेट
एनपीएस 22 दिसंबर 2003 को नोटिफाई किया गया था. DoPPW के मुताबिक, योग्य कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक वन-टाइम विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और एनपीएस से ओपीएस में अपने पेंशन को ट्रांसफर कर सकते हैं. ये विकल्प सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही दिया जाएगा.
अगर 31 मार्च तक नहीं चुना विकल्प तो क्या होगा
अगर योग्य केंद्र सरकार सिविल कर्मचारी 31 अगस्त तक वन टाइम विकल्प के तहत ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत ही कवर किया जाएगा. DoPPW ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से चुना गया ये विकल्प फाइनल होगा. दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा.
एनपीएस अकाउंट का क्या होगा
DoPPW ने कहा कि जिन लोगों ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शर्तों को पूरा किया है और इसे सेलेक्ट किया है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी का एनपीएस खाता बंद रहेगा. निर्देशों के मुताबिक, इस संबंध में आदेश 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया जाएगा.
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