NPS Scheme: इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
केंद्रीय सिविल सेवा के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियम 2021 तहत कर्मचारी के अपंग होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज होने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिल सकता है.
NPS To Old Pension Scheme Latest News : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें कि देश में नई पेंशन और पुरानी पेंशन योजना (New Or Old Pension Scheme) को लेकर काफी बहस चल रही है. जिसके बाद सरकार ने अपने कर्मचारियों को कुछ मामलों में पुरानी पेंशन योजना को चुनने की अनुमति दें दी है.
पुरानी पेंशन का मिलेगा लाभ
मालूम हो कि केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Service) के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के नियम 2021 तहत कर्मचारी के अपंग होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज होने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिल सकता है.
क्या है विकल्प
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (Department of Pension and Pensioners Welfare-DoPPW) ने अपने ऑफिस मेमोरैंडम में कहा कि, “नियमों के नियम 10 [केंद्रीय सिविल सेवा (Implementation of National Pension System) नियम, 2021] के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना का फायदा इन हालातों में उठा सकता है. सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता या अक्षमता के आधार पर उसे डिस्चार्ज किए जाने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना को ले सकता है.
जॉइनिंग के समय भरना होगा फॉर्म
DoPPW ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि हर सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आता है, सरकारी सेवा में शामिल होने के समय, एनपीएस के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में दिए एक ऑप्शन को चुन सकता है. ये नियम कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर रिटायर होने की स्थिति में ही लागू होंगे.
पहले से नौकरी करने वालों को फायदा
जो सरकारी कर्मचारी पहले से ही सेवा में हैं और एनपीएस का लाभ उठा रहे हैं, वह भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कर्मचारी द्वारा पेश किए सभी तथ्यों को जांचने के बाद ही वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं. हेड ऑफ ऑफिस पूरी जांच के बाद ही इसे स्वीकृत कर सकता है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी फॉर्म 2 में परिवार की जानकारी देगा और फॉर्म 1 के साथ ऑफिस हेड को सब्मिट करेगा.
ऐसे होगा फैसला
केंद्र सरकार का कहना है कि कर्मचारी सेवा के दौरान जितनी बार चाहे, इसे रिवाइज कर सकता है. वह अपने विकल्प के बारे में फॉर्म में बदलाव करके ऑफिस हेड को जानकारी दे सकता है. इस रिक्वेस्ट के बाद हेड ऑफ ऑफिस और पे और अकाउंट ऑफिसर आगे की कार्रवाई को पूरा करेंगे.
ये है नियम
पुरानी पेंशन स्कीम को डिफाइन्ड बेनिफिट पेंशन सिस्टम (Defined Benefit Pension System) भी कहा जाता है. यह कर्मचारी द्वारा निकाली गई अपनी पुरानी सैलरी के आधार पर तय होती है. वही दूसरी और एनपीएस कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा जमा करके एक फंड बनाया जाता है, जिसे एक कर्मचारी पेंशन के तहत पा सकता है.
ये भी पढ़ें- Infosys Dividend: ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी को इंफोसिस डिविडेंड के मिलेंगे ₹64.27 करोड़