Windfall Tax: सरकार ने क्रूड पर बढ़ाया टैक्स, ATF और डीजल के टैक्स में की कटौती, जानें डिटेल्स
Windfall Tax: सरकार ने शुक्रवार को क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है. यह 4 मार्च, 2023 यानी आज से लागू हो चुके हैं.
Windfall Tax Revised By Government: सरकार ने एक तरफ देश की पेट्रोलियम कंपनियों (Petroleum Companies) को राहत दी है तो दूसरी तरफ झटका भी दिया है. सरकार ने आज से क्रूड, डीजल और एविएशन फ्यूल (Air Turbine Fuel) के विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है. एक तरफ सरकार ने क्रूड ऑयल के विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल (Diesel) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी में कटौती की है.
विंडफॉल टैक्स में कितना हुआ बदलाव?
क्रूड ऑयल के विंडफॉल टैक्स में मामूली बढ़त की गई है और यह 4,359 रुपये प्रति टन से बढ़कर 4,400 रुपये प्रति टन हो गया है. वहीं डीजल के एक्सपोर्ट ड्यूटी को 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपये लीटर कर दिया गया है. वहीं एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स को खत्म कर दिया गया है. यह सभी टैक्स आज यानी 4 मार्च, 2022 से लागू हो चुके हैं.
क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
बता दें कि विंडफॉल टैक्स खासतौर पर ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो खासतौर की स्थिति के कारण मोटा मुनाफा कमाती हैं. सरकार ने यह टैक्स पहली बार केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था. उस समय सरकार ने ऐलान किया था कि इस टैक्स को पेट्रोल के साथ-साथ डीजल, ATF पर भी लगाया जाएगा. उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया था. वहीं कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया था.
सरकार की हुई 25,000 करोड़ रुपये की कमाई
सोमवार को संसद में इस बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने यह बताया कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लगाने के बाद इस वित्त वर्ष में कुल 25,000 करोड़ रुपये की कमाई सरकार की हुई हबै. यह कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स के जरिए हुई है.
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