(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
वित्त मंत्रालय ने कपास आयात पर 30 सितंबर तक कस्टम ड्यूटी से छूट दी, ग्राहकों को भी होगा फायदा
Custom Duty on Cotton Import: सीबीआईसी ने कपास आयात के लिये सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है जो आज से लागू हो गया है.
Custom Duty: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क की छूट देने की घोषणा की. इससे कपड़ा उद्योग के साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा. फिलहाल कपास आयात पर पांच फीसदी का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और पांच फीसदी का कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) लगता है. उद्योग घरेलू कीमतों में कमी लाने के लिये शुल्क से छूट की मांग कर रहा था.
14 अप्रैल यानी आज से प्रभावी होगी अधिसूचना
केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कपास आयात के लिये सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है. सीबीआईसी ने कहा, "अधिसूचना 14 अप्रैल, 2022 से प्रभाव में आएगी और 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगी."
पूरे कपड़ा क्षेत्र को होगा लाभ
इस छूट से पूरे कपड़ा क्षेत्र को लाभ होगा. इनमें धागा, परिधान आदि शामिल हैं. साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी. कपड़ा निर्यात को भी फायदा होगा. बता दें कि उद्योग लंबे समय से इस छूट की मांग कर रहा था और इसके अमल में आने से उनकी ये मांग पूरी हुई है.
जीएसटी बढ़ाने की संभावना थी
नए साल के मौके पर कपड़ों पर जीएसटी के बढ़ाने को लेकर जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया था कि इसे नहीं बढ़ाया जाए. इसके अलावा हाल ही में सरकार ने फुटवियर पर जीएसटी में बदलाव किया है. इसका असर रिटेल फुटवियर की कीमतों में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.
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