(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Chanda Kochar Update: चंदा कोचर और उनके पति को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर से याचिका लगाने को कहा
Chanda Kochar Arrest: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.
Chanda Kochar: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. दोनों ने सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनके याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. वैकेशन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा. कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति को छुट्टियां खत्म होने के बाद रेग्युलर बेंच में याचिका लगाने को कहा है.
चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप को कर्ज दिए जाने में अनियमितताएं बरतने को लेकर बीते हफ्ते गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने वीडियोकॉन के मालिक वेणूगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है. चंदा कोचर और उनके पति ने कोर्ट से कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून ( Prevention of Corruption Act ) के तहत बिना किसी मंजूरी के उन्हें गिरफ्तार किया गया है. याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से रिमांड आर्डर को खारिज करने का अनुरोध किया था. हालांकि छुट्टियों में सुनवाई कर रही हाईकोर्ट के बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है और याचिकाकर्ता 2 जनवरी के बाद रेग्युलेर बेंच में सुनवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं.
चंदा कोचर और उनके पति में अपनी याचिका में सीबीआई के एफआईआर रद्द करने की भी याचिका में अपील की थी. वेणूगोपाल धूत को चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को कर्ज देने के एवज में घूस देने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.
आपको बता दें 2018 में चंदा कोचर को जांच शुरू होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से हटना पड़ा था. प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच कर रहा है और उसने कहा था कि ईडी 7862 करोड़ रुपये के 24 कर्ज देने के मामलों की जांच कर रहा है. उनका मानना है कि चंदा कोचर के अधीन आईसीआईसीआई बैंक ने गैरकानूनी तरीके से वीडियोकॉन को 2009 से 2018 के बीच ये कर्ज दिया है.
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