नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है. संसद में सीतारमण ने कई कल्याणकारी योजनाओं समेत आयुष्मान भारत का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है. इसके अलावा टैक्स को लेकर भी कई एलान किए गए हैं. अब राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के टैक्स को लेकर एक बड़ी घोषणा की है.
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा, ''हमने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया है, जहां अगर कोई भारतीय नागरिक 182 दिनों से अधिक समय तक देश से बाहर रहता है, तो वह अनिवासी हो जाता है. इसलिए हमने कुछ बदलाव किए हैं, अब अनिवासी बनने के लिए उन्हें 240 दिनों के लिए देश से बाहर रहना होगा.''
अजय भूषण पांडे ने आगे बताया कि ''कुछ लोग किसी देश के निवासी नहीं हैं. वे कुछ दिनों के लिए विभिन्न देशों में रह सकते हैं. इसलिए यदि कोई भी भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी देश का निवासी नहीं है, तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा और उसकी दुनिया भर में की गई इनकम पर टैक्स लगेगा.''
बता दें कि आयकर के मामले में रेजिडेंशियल स्टेटस बेहद महत्वपूर्ण होता है. दरअसल, इसी से तय होता है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान एक व्यक्ति की टैक्स योग्य इनकम कितनी बनेगी. यह पूरी तरह से देश में व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर करता है. आसान भाषा में कहें तो रेजिडेंशियल स्टेटस का सीधा मतलब है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है या नहीं. निवासी या अनिवासी दोनों ही स्थितियों में टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है.
बता दें कि साल 2020 का यह बजट मोदी सरकार के बजट का आठंवा बजट है. 2014 से 2018 तक दिवंगत पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली ने संसद में बजट पेश किया था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अतंरिम बजट पीयूष गोयल ने 2019 में पेश किया था. वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने जुलाई में पेश किया था. इसके साथ ही लगातार दो बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं.
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