(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
RBI Guidelines: हर 3 महीने में नोट छांटने वाली मशीनों की जांच करें बैंक
RBI ने बैंकों से नोटों को छांटने वाली मशीनों की हर 3 महीने में शुद्धता जाँचने को कहा है. जिससे निर्धारित मानकों के अनुरूप नोटों का चलन निर्धारित हो सके.
RBI Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंको के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है. RBI ने बैंकों से नोटों को छांटने वाली मशीनों की हर 3 महीने में शुद्धता जाँचने को कहा है. जिससे निर्धारित मानकों के अनुरूप नोटों का चलन निर्धारित हो सके. RBI ने नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद 200 रु, 500 रु और 2,000 रु के नए नोट जारी किए थे, इसके अलावा अन्य मूल्य के नोटों की नई सीरीज भी जारी की गई थी. RBI ने बैंक नोटों की नई सीरीज लाने के बारे में कहा कि नोटों की असलियत और उनकी स्थिति जांचने वाले मानकों की समीक्षा की गई है और अब संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
नकली नोटों की होगी पहचान
RBI ने नकली नोटों की पहचान संबंधी मापदंड के बारे में कहा कि एक असली नोट वास्तविक होने के साथ इतना साफ हो कि उस पर अंकित मूल्य को आसानी से मशीन देख सके. वहीं कटे-फटे या खराब हालत वाले नोट को चलन से बाहर किए जाने लायक बताया जा रहा है. साथ ही आरबीआई ने जिस सीरीज के नोट को चलन से बाहर कर दिया है, उन्हें भी अनफिट माना जायेगा.
सभी मानकों पर खरे नोट ही चले
RBI ने निर्देश में कहा कि, किसी एक नोट को दोबारा प्रयोग के लायक तभी माना जा सकता है, जब वह फिटनेस के सभी मानकों पर खरा उतरेगा. RBI ने बैंकों में नकदी की गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों के कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं. ये मशीनें संदिग्ध एवं जाली नोटों की शिनाख्त कर पाने में सक्षम हो, जिससे उन्हें चलन से बाहर किया जा सके.
बैंक रखे रिकॉर्ड
RBI ने कहा, "बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोटों की छंटनी करने वाली मशीनों की सटीकता एवं निरंतरता का तिमाही आधार पर परीक्षण होता रहे. अगर जरूरी लगे तो उन्हें बदला जाए. बैंक अधिकारियों को इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा.