CKP बैंक का लाइसेंस रद्द, 99 फीसदी से ज्यादा जमाकर्ताओं को मिलेगा पूरा पैसा वापस- RBI
सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से मिल जाएगा.
मुंबईः रिजर्व बैंक ने मुंबई के सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था लेकिन अब आरबीआई के एक अधिकारी ने साफ कर दिया है कि इस बैंक के 99 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिटर्स (जमाकर्ताओं) को उनकी जमा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बंद किये गए सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से मिल जाएगा.
आरबीआई के संचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने ट्वीट किया, ‘‘बैंक के 1,32,170 जमाकर्ताओं में से लगभग 99.2 फीसदी को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान मिलेगा.’ इसके अलावा उन्होंने लिखा कि बैंक ने 2014 से ही अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया था. चूंकि इसे उबारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसका लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया.
CKP Co-op Bank Ltd., Mumbai has been under All Inclusive Directions of @RBI since 2014. As there was no scope for revival of the bank, its licence has been cancelled. Out of 132170 depositors of the bank, about 99.2% will get full payment of their deposits from DICGC.
— Yogesh Dayal (@YogeshDayal17) May 3, 2020
रिजर्व बैंक ने सीकेपी बैंक का लाइसेंस शनिवार को रद्द कर दिया था जिसके बाद इसके 1.32 लाख डिपॉजिटर्स को बैंक में जमा अपने पैसे के भविष्य पर आशंकाएं मंडराती दिख रही थी लेकिन माना जा रहा है कि आरबीआई के इस स्पष्टीकरण से सीकेपी बैंक के 1.32 लाख जमाकर्ताओं की आशंकाएं दूर होने की उम्मीद है.
सीकेपी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 485.56 करोड़ रुपये का कुल जमा, 161.17 करोड़ रुपये के ऋण और 239.18 करोड़ रुपये का नकारात्मक नेटवर्थ है.
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