10 Rupee Coin:10 रुपये के सिक्के नहीं लेने की शिकायतों पर सरकार ने संसद में दिया ये जवाब
10 Rupee Coin Legal Tender: RBI ने कहा है 10 रुपये के सभी 14 डिजाइन वाले सिक्के लीगल टेंडर (Legal Tender) हैं बावजूद इसके 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें मिलती रहती है.
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10 Rupee Coin Legal Tender: कई बार ये शिकायतें सुनने को मिलती है कि दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से इंकार कर देते हैं. या दुकानदार किसी ग्राहक को देता है तो वो भी 10 रुपये के सिक्के लेने से इंकार कर देता है. ये दलील दी जाती है कि ये 10 रुपये का सिक्का नकली है. लोगों के बीच गलतफहमी की वजह ये भी है कि बाजार में 10 रुपये के कई प्रकार के सिक्के मौजूद हैं. इस कंज्यूफन को दूर किया है सरकार द्वारा संसद में दिए गए इस बयान ने. राज्यसभा में केंद्र सरकार ने साफतौर पर कहा है कि 10 रुपये के सिक्के पूरी तरह मान्य हैं और ये नकली नहीं हैं. सरकार की ओर से कहा गया कि 10 रुपये के सिक्कों को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
10 रुपये के सभी सिक्के लीगल टेंडर
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि दस रुपये के सभी प्रकार के सिक्के लीगल टेंडर हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन में भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत मिंटेड और RBI (Reserve Bank of India) द्वारा सर्कुलेट किए गए 10 रुपये के सिक्के लीगल टेंडर हैं. इन्हें सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन में लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
राज्यसभा में पूछा गया सवाल
राज्यसभा सांसद ए विजयकुमार ने सरकार ने सवाल पूछा था कि 10 रुपये का सिक्के को नकली बताककर देश के कई इलाकों में स्वीकार नहीं करने की शिकायतें आई हैं. सरकार इस लीगल टेंडर बनाये रखने के लिए क्या कदम उठा रही है. साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा था कि 10 रुपये के सिक्के नहीं स्वीकार करने पर क्या किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.
RBI करता रहता है जागरुक
पंकज चौधरी ने बताया कि समय-समय पर 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें आती रही हैं. जनता के मन में जागरुकता पैदा करने, भ्रांतियों व भय को दूर करने के लिए, RBI समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और जनता से बिना किसी झिझक के अपने सभी लेनदेन में सिक्के को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करता रहा है. इसके अलावा आरबीआई इस बारे में पूरे देश में एसएमएस के जरिए जागरुकता अभियान और प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है. इससे पहले आरबीआई भी कह चुका है कि 10 रुपये के सभी 14 डिजाइन के सिक्के मान्य और लीगल टेंडर हैं.
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