नई दिल्ली: माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार 5 अगस्त से भरा जा सकता है और यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी. जीएसटी नेटवर्क के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीन कुमार ने आज कहा कि कंपनियां जुलाई के लिये 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर अपना पहला जीएसटी रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट कर सकती हैं. नए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी के लिये जीएसटी नेटवर्क आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है.


जीएसटी काउंसिल ने कंपनियों के लिये जीएसटी कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए जीएसटी के लागू होने पहले 2 महीनों में सेल्फ एसेसमेंट के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की मंजूरी दी है. यानी सितंबर तक कंपनियों को ये टैक्स फाइल करने की सुविधा मिली है क्योंकि जीएसटी बीती 1 जुलाई से लागू हुआ है.


ऐसे भरा जाएगा जीएसटी रिटर्न

  • जुलाई और अगस्त के लिये जीएसटी रिटर्न जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा.

  • अंतरिम रिटर्न फार्म जीएसटीआर3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू हो जाएगी और जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी रजिस्टर्ड यूनिट को रिटर्न फाइल करना होगा.

  • जीएसटीएन ने टैक्स कलेक्शन के लिये रिजर्व बैंक द्वारा ऑथराइज्ड 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है.


नवीन कुमार ने दी अतिरिक्त जानकारी
‘‘हमने निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े बैंकों के साथ गठजोड़ किया है. जीएसटीएन पर टैक्स पेमेंट फैसिलिटी पहले से चालू है और एकीकृत जीएसटी कलेक्शन किया जा रहा है. इसके साथ 20 अगस्त तक रिटर्न भरने के साथ केंद्रीय और राज्य जीएसटी भी आएगा.’’ एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं.


जीएसटी पोर्टल पर 13 लाख नये रजिस्ट्रेशन
जीएसटी पोर्टल पर 13 लाख नये रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं. इन कंपनियों को जुलाई के लिये अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय 5 सितंबर तक भरना होगा. कंपनियों को अगस्त के लिये बिक्री रसीद (इनवायस) 10 अगस्त के बजाय 5 सितंबर तक देना होगा. सितंबर के लिये बिक्री रिटर्न 10 अक्तूबर तक भरना होगा.