सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है. सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसे 1.63 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. ये कंपनियां पिछले छह महीने से GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने में नाकाम रही थीं. यह कदम फेक कंपनियों की ओर से गैरकानूनी ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की तिकड़मों की वजह से इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.


GSTR-3B रिटर्न भरने वाली कंपनियों में काफी कमी आई है


सूत्रों के मुताबिक पिछले छह महीनों से ज्यादा वक्त तक GSTR-3B रिटर्न भरने वाली कंपनियों में काफी कमी आई है. जिन कंपनियों ने जीएसटी-3बी रिटर्न नहीं भरा था, उन्हें पहले नोटिस जारी किया. लेकिन इसके बावजूद उनकी ओर से जवाब नहीं आने पर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया. विभाग ने पाया कि एक दिसंबर तक 28,635 टैक्सपेयर्स ने अपना GSTR-3B दाखिल नहीं किया है. जीएसटी कमिश्नरेट ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर जीएसटी-3बी रिटर्न रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.


फर्जी इनवॉयस मामले में 1430 केस दर्ज 


इस बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने और सीजीएसटी कमिश्नरेट फेक जीएसटी इनवॉयस बनाने के आरोप में चार चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 132 लोगों को गिरफ्तार किया है. फेक जीएसटी रजिस्टर्ड 4568 कंपनियों के खिलाफ 1,430 केस दर्ज किए गए हैं.


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