31 दिसंबर तक पूरा कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो बाद में होगी परेशानी
आईटीआर फाइलिंग और आधार-यूएएन को लिंक समेत कुछ अन्य काम अगर नहीं निपटाए तो आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
कुछ ही दिनों में वर्ष 2021 खत्म होने वाला है लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी काम निपटा लेने चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हम आपको बता रहे हैं ये चार जरूरी काम कौन से हैं:
ITR
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. इसके लिए पहले दो बार समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है, पहली बार 31 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 और फिर 31 दिसंबर तक डेडलाइन बढ़ाई गई. दूसरी बार में आईटीआर पोर्टल में गड़बड़ी के चलते लास्ट डेट को आगे बढ़ाया गया
जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी रिटायर्ड लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक है. पेंशन लगातार पाने के लिए इसे जमा करना जरूरी होता है. हालांकि जो लोग कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्य हैं, उनके पास ज्यादा समय है.
आधार-यूएएन को लिंक
श्रम मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ संस्थानों के लिए यूएएन-आधार को लिंक करने का अतिरिक्त चार महीने का समय दिया था. ये समयसीमा 31 दिसंबर 2021 को पूरी हो रही है. कोरोना महामारी को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने यह फैसला लिया था.
डीमैट-ट्रेडिंग खातों का केवाईसी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए केवाईसी की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है. पहले इस काम के लिए भी डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी. डिपॉजिटरी, यानी एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को यह सुनिश्चित करना है कि सभी डीमैट, ट्रेडिंग खातों में महत्वपूर्ण केवाईसी फीचर्स अपडेट हों. इनमें नाम, पता, पैन, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी और इनकम रेंज शामिल है.