नए साल से अब कॉन्टैक्टलेस डेबिट-क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से बिना पिन के ही एक बार में 5000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं. यह लिमिट रेकरिंक ट्रांजेक्शन के लिए है. यानी हर महीने ऐसे कार्ड या यूपीआई के जरिये कोई बिल या ईएमआई का भुगतान करता है तो एक बार में ही बगैर पिन के 5000 रुपये अदा कर सकता है. अभी यह सीमा 2000 रुपये की है.


 लिमिट 2000 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपये 


आरबीआई ने ऐलान किया है कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन (बिना पिन नंबर) की लिमिट 2000 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपये करने का फैसला किया गया है. ये नियम एक जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा. कार्ड और UPI के जरिये रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए ई-मैनडेट पर लेनदेन की सीमा नए साल से ( 1 जनवरी, 20210) से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है.साथ ही यह डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)के जरिये कॉन्टैक्टलेस और रेकरिंग ट्रांजेक्शन को भी कवर करता है.


RTGS 14 दिसंबर से चौबीसों घंटे काम करेगा


इसके साथ ही बड़े लेन-देन के लिये प्रयोग में आने वाली RTGS प्रणाली 14 दिसंबर से चौबीसों घंटे काम करने लगेगी. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली वर्तमान में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक काम करती है. रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाली इकाइयों को दीर्घकालिक आधार पर लाइसेंस देने का भी फैसला किया है. कंपनियों से कहा गया है कि आवेदन को खारिज किये जाने अथवा लाइसेंस वापस लिये जाने के एक साल बाद फिर से लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकती हैं.


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