कोरोना वायरस का असरः एक लाख लोगों ने EPF से पैसा निकालने के लिए आवेदन दिए
एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड(ईपीएफ) में से पैसे निकालने के लिए करीब 1 लाख लोगों ने आवेदन दे दिया है. कोरोना वायरस के कारण बनी स्थितियों के कारण पीएफ से पैसा निकालने की मंजूरी लोगों को दी गई थी.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस के कारण बनी स्थितियों के कारण सरकार ने ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को उनके प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालने की सुविधा दी थी. अब ये खबर आई है कि 10 दिनों से भी कम के वक्त में देश में 1 लाख लोगों ने अपने पीएफ खातों से पैसा निकालने के लिए आवेदन दे दिया है.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड(ईपीएफ) में से पैसे निकालने के लिए करीब 1 लाख लोगों ने आवेदन दे दिया है. ऐसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई राहत के मद्देनजर हुआ है जिसमें लोगों को उनके पीएफ खातों से रकम निकालने की मंजूरी दी गई थी.
इसके लिए रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने अब तक करीब 125 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं, सूत्रों ने ये जानकारी भी है. कोविड-19 के संकट से बचने के लिए श्रम मंत्रालय ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि लोगों की पीएफ खाते से पैसा निकालने की अर्जी मिलने के तीन दिन के भीतर ही क्लेम को सेटल किया जाएगा.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीती 26 मार्च को ये घोषणा की थी कि देश के करीब 4.8 करोड़ कर्मचारी जो कि ईपीएफ के सदस्य हैं वो अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए शर्त है ईपीएफ सब्सक्राइबर्स तीन महीने की बेसिक सैलरी या महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में जमा राशि की तीन चौथाई या 75 फीसदी राशि से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते हैं. इन दोनों में मानकों में से जो भी कम होगा उतनी राशि ईपीएफ अंशधारक निकाल सकते हैं.
इसी के तहत श्रम मंत्रालय ने 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला था और पैसा निकालने की शर्तों में छूट देते हुए कहा था कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जो अंशधारक प्रॉविडेंट फंड में नियमित तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें अपने प्रॉविडेंट फंड से बचत का पैसा निकालने के लिए नियमों में छूट दी जा रही है.
सूत्रों के मुताबिक इस समय ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए लोग रोजाना आवेदन डाल रहे हैं और आगे चलकर इनकी संख्या में और इजाफा हो सकता है.