आज समाप्त हो रही थी इन अहम कार्यों की डेडलाइन, अब आई ये बड़ी राहत की खबर
31 मार्च कई महत्वपू्र्ण फाइनेंशियल कामों को पूरा करने की आखिरी तारीख होती है.देशभर में लॉकडाउन के चलते कई अहम डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है.
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फाइनेंशियल कामकाज के लिहाज से हर साल 31 मार्च की तारीख काफी महत्पवूर्ण होती है. हर साल 31 मार्च के दिन कई जरूरी डेडलाइन समाप्त होती हैं. लेकिन इस बार देश में लॉकडाउन है. इसलिए हालात अलग हैं. तो ऐसे में सरकार ने भी कुछ बदलाव करने का फैसला किया है. जिसके बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद अहम है. Financial Work से जुड़े कई कामकाज की जरूरी डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. ये लोगों के लिए राहत की खबर है. तो चलिए जानते हैं किन जरूरी डेडलाइन की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है.
- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा आयकर विभाग ने बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है. पहले अंतिम तारीख 31 मार्च तय थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. देशभर में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence), परमिट (Permit) और रजिस्ट्रेशन (Registration) जैसे जरूरी डॉक्यूमेंटस की वैधता बढ़ा दी है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है.
- केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. अब कारोबारियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब समय सीमा 30 जून 2020 कर दी गई है. अब सभी कारोबारी मार्च, अप्रैल और मई महीने का GST रिटर्न 30 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं. सरकार ने कंपोजीशन स्कीम का ऑप्शन चुनने की डेट भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है. सरकार के इस फैसले से कारोबारियों ने राहत की सांस ली है.
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है. 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना पांच हजार रुपया था. 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया था. हालांकि अब इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ गई है.
- 'विवाद से विश्वास' स्कीम को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 करने फैसला किया गया है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी. लेकिन अब 30 जून 2020 तक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा.
- डीलर्स अब बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 10 दिनों के अंदर बेच सकते हैं. यानी उनके पास 25 अप्रैल तक का समय है. कुछ समय पहले SC ने आदेश भी दिया था कि डीलर केवल 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 10 दिन के अंदर बेंच सकते हैं. SC ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी.
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