ICICI Bank Loan Case: सीबीआई की विशेष अदालत ने लोन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar), उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) और वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) की पुलिस कस्टडी कल तक के लिए बढ़ा दी है. इस तरह कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है.
तीनों को आज 28 दिसंबर तक भेजा गया था हिरासत में
गौरतलब है कि अभी सोमवार को ही विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने तीनों को 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. इस दौरान उन्हें घर का बना खाना और दवाएं लेने की भी अनुमति थी.
कोचर दंपति को 23 दिसंबर को किया था गिरफ्तार
चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 23 दिसंबर को अपने दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. शनिवार 24 दिसंबर को उन्हें मुंबई में विशेष अवकाशकालीन अदालत के न्यायाधीश एस एम मेनजोंगे के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 26 दिसंबर तक सीबीआई (CBI) की हिरासत में भेज दिया था.
वेणुगोपाल धूत को सोमवार को किया गया था गिरफ्तार
वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था और वीडियोकॉन लोन मामले में उन्हें भी एफआईआर में आरोपी बनाए जाने की संभावना है. 71 साल के वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को स्पेशल कोर्ट के जस्टिस एएस सैय्यद के सामने पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करते हुए ने सभी आरोपियों का सामना कराने के लिए तीन दिन की हिरासत की मांग की थी जिसपर अदालत ने मंजूरी दे दी थी.
मंगलवार को लोन धोखाधड़ी मामले में क्या हुआ
चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने मंगलवार को बंबई हाई कोर्ट का रुख किया और लोन धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया. हालांकि, अदालत ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कोचर दंपति को निर्देश दिया कि छुट्टियों के बाद जब रेगुलर बेंच काम शुरू कर दे, तो वे उसके सामने मामले का उल्लेख करें. कोचर दंपत्ति की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी से पहले कोई पूर्व अनुमति नहीं ली, जो कानून के तहत जरूरी है.
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