Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने नाले निवेशकों के बुरी खबर है. क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टोकरेंसी से हुए लाभ को दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सरकार ने ये बातें लोकसभा में कही है. सरकार के इस जवाब से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के बाद टैक्स लगाने की नियम को स्पष्ट करता है. पहले निवेशकों के बीच भ्रम था कि लाभ और हानि की गणना कैसे की जाएगी. 


उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं मान लिजिए किसी निवेशक ने बिट्कॉइन और एथेरियम दोनों क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. और उसे बिट्कॉइन में निवेश से 1 लाख रुपये का फायदा होता है और एथेरियम में निवेश से 1 लाख का नुकसान होता है तो भी निवेशक को 1 लाख रुपये पर 30 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. दरअसल प्रॉपर्टी, शेयरों में निवेश से होने वाले प्रॉफिट लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान है. लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को इस प्रावधान से अलग रखा गया है. 


लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इनकम टैक्स 1961 की प्रस्तावित धारा 115BBH के प्रावधानों के अनुसार, वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए के हस्तांतरण से उत्पन्न आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. धारा 115BBH नकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रस्तावित खंड है जो क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाले लाभ को परिभाषित करता है. ने 


पंकज चौधरी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में बुनियादी ढांचे की लागत, उदाहरण के लिए कंप्यूटर और बिजली, इनकम से नहीं काटी जा सकती क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आएगा. धारा 115बीबीएच के तहत क्रिप्टोकरेंसी के अधिग्रहण की लागत की कटौती की अनुमति है. साथ ही वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि देश में क्रिप्टोकरेंसी अभी भी भारत में अनरेग्युलेटेड है. 


दरअसल एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर एक अप्रैल 2022 से 30 फीसदी कैपिटल गेन टैक्स लगाने का ऐलान किया था.  


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