(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Cryptocurrency Rules: क्रिप्टो को गिफ्ट में लेने पर भी लगेगा टैक्स, जानें क्रिप्टो के टैक्स से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब
Cryptocurrency Tax Rules Information: वित्त मंत्री ने एलान किया कि क्रिप्टोकरेंसी पर 1 फीसदी का टीडीएस भी लगेगा और क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट में देने पर भी इसे लेनेवालाें को टैक्स देना होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को आम बजट में एलान किया कि डिजिटल एसेट्स (जिनमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल हैं) पर टैक्स लगाया जाएगा. इसके बाद क्रिप्टो से जुड़े निवेशक काफी उत्साहित हो गए कि इससे बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टोकरेंसी को लीगल दर्जा मिल जाएगा. हालांकि ये खुशी थोड़ी देर की ही थी जब वित्त मंत्री ने एलान किया कि इनपर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. ये टैक्स म्यूचुअल फंड और यहां तक कि स्टॉक पर लगने वाले टैक्स से भी ज्यादा है.
क्रिप्टो से जुड़े कुछ अन्य एलान
वित्त मंत्री ने एलान किया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हुए घाटे पर किसी अन्य आय के खिलाफ भरपाई नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी पर 1 फीसदी का टीडीएस भी लगेगा और क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट में देने पर भी टैक्स लगेगा.
क्या बिटकॉइन गिफ्ट करने पर भी लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोग बिटकॉइन गिफ्ट के रूप में हासिल करेंगे वो टैक्स देने के लिए लायबेल होंगे. अगर आप अपने किसी मित्र, रिश्तेदार को 1 बिटकॉाइन गिफ्ट करते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स देना होगा. इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि विरासत में मिले क्रिप्टो पर टैक्स का रूल अप्लाई होगा या नहीं.
क्या मुझे अपने पूरे क्रिप्टो निवेश पर टैक्स देना होगा
आपको पूरे निवेश पर नहीं बल्कि इससे हुई आमदनी या प्रॉफिट पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए आपने 5000 रुपये के क्रिप्टो खरीदे और इसे 5500 रुपये में बेचे. इसपर हुए 500 रुपये की आमदनी या मुनाफे पर आपको 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा ना कि पूरे निवेश पर.
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