Cryptocurrency: क्रिप्टो एसेट्स पर Tax और TDS लगने के बाद से घरेलू क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम में भारी गिरावट!
Cryptocurrency News: 30 फीसदी टैक्स के प्रावधान लागू होने के बाद से 32000 करोड़ रुपये का क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम घटा है जिसमें 25,300 करोड़ रुपये पहले छह महीनों में ही बाहर जा चुका था.
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Cryptocurrency: बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी के टैक्स और 1 फीसदी टीडीएस लगाने के एलान के बाद से करीब 32,000 करोड़ रुपये का क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों से विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज में शिफ्ट हो चुका है. दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक दि एसया सेंटर ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने के एलान के बाद अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम विदेशी एक्सचेंज में शिफ्ट हुआ है.
स्टडी के मुताबिक मौजूदा टैक्स ढांचे के चलते अगले चार वर्षों में 99.3 लाख करोड़ रुपये के बराबर एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम का नुकसान हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक 32000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम में 25,300 करोड़ रुपये पहले छह महीनों में ही बाहर जा चुका था. घरेलू मार्केट कंडीशन और टैक्स ढांचे के चलते भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज में 60.8 फीसदी ट्रेड वॉल्यूम घटा है.
2022-23 वित्त वर्ष के लिए बजट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर पर 30 फीसदी का टैक्स लगाने कर दिया जो एक अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है. एक अप्रैल, 2022 से बिट्कॉइन जैसे सभी क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर पर सरचार्ज और सेस के साथ 30 फीसदी इनकम टैक्स वसूली का नियम लागू है. इसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) यानि क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (NFT) के ट्रांसफर पर किए जाने भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस ( Tax Deducted At Source) लगाने का प्रावधान लागू हो चुका है. 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS) लगा दिया गया था. क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के समय अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20 फीसदी के दर से टैक्स लगाने का नियम है. और अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5 फीसदी के दर से टीडीएस का भुगतान करना होता है.
एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में. मतलब जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे में क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके. हाल ही में सरकार ने संसद को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी समेत सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस वसूली के नियम के लागू होने के बाद से सरकार को टैक्स के रूप में 60.46 करोड़ रुपये की कमाई हुई है.
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