TDS Return Filing Date For AY 2022-23: देशभर के टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू में तिमाही टीडीएस विवरण देने की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है, सीबीडीटी ने इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दिया है. 


सीबीडीटी ने क्या कहा? 
सीबीडीटी ने बृहस्पतिवार (27 अक्टूबर) को जारी एक बयान में कहा कि संशोधित एवं अद्यतन फॉर्म 26क्यू में ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दी गई है. फॉर्म 26क्यू का इस्तेमाल वेतन से इतर भुगतान पर टीडीएस के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया है.


1 महीने का बढ़ाया समय
इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की गई राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योरा शामिल होता है. वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.


क्या है लोन माफी योजना? 
आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने पिछले महीने कहा था कि वन टाइम लोन सेटलमेंट के तहत लोन की माफी दी जाती है, तो उस पर किसी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा. इस बार के बजट में लोन माफी पर टीडीएस (TDS) का प्रावधान लाया गया था. टैक्स विभाग का कहना है कि लोन माफी योजना में अगर एक बार लोन सेटलमेंट किया जाता है तो बैंकों को कोई टीडीएस नहीं देना होगा. लोन स्कीम, बोनस और राइट्स शेयर इश्यू में भी यही नियम लागू होगा.


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