(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन अब हुई 30 अक्टूबर
Central board of Indirect taxes and customs (CBIC) जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए बढ़ाई गई तारीख के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा.
सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण से पैदा दिक्कतों की वजह से 2018-19 का जीएसटी रिटर्न की डेडलाइन बढ़ा कर 31 अक्टूबर, 2020 कर दी है. Central board of Indirect taxes and customs (CBIC) ने ट्वीट कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचारसंहिता से क्लीयरेंस मिलने के बाद सरकार ने 2018-19 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ा कर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है.
जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
Central board of Indirect taxes and customs (CBIC) जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए बढ़ाई गई तारीख के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा. इससे पहले भी सरकार ने जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ा कर 31 सितंबर, 2020 कर दी थी. यह दूसरी बार है, जब सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा कर 31 अक्टूबर, 2020 कर दी है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के इस फैसले से उन कारोबारियों और जीएसटी प्रोफेशनल्स को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट सर्टिफिकेशन हासिल करने में दिक्कत आ रही थी. इससे टैक्स प्रोफेशनल और रिटर्न दाखिल करने वालों दोनों को बढ़े हुए समय का फायदा मिल रहा है.
कारोबारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत
इससे जीएसटी व्यवस्था के तहत बिजनेस टु बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस सिस्टम को अपनाने के लिए और समय मिल जाएगा. एक अक्टूबर से इस व्यवस्था को अपनाने में ज्यादातर कंपनियों को दिक्कत आ रही है.
इससे पहले, CBDT ने कोरावायरस संक्रमण से पैदा दिक्कतों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी. पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोरोनावायरस संक्रमण की दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जा रही है.
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