PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, ऐसे घर बैठे करें लिंक
अगर आप 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. इसके अलावा आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा.
नई दिल्ली: अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें, वरना आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तय कर दी है. इस तारीख के बाद आप अपने पैन कार्ड से लेनदेन करेंगे तो उस पर 20% तक टैक्स लगाया जा सकता है. सभी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो कंपनी ज्यादा टैक्स काट सकती है.
घर बैठे पैन कार्ड को आधार से कर सकते हैं लिंक
आप अपने पैन कार्ड को आधार से घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं. इसके दो तरीके हैं. पहला इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक करना. दूसरा विभाग के जरिए जारी किए गए नंबर पर एसएमएस भेजकर. आपको इन दोनों तरीकों के बारे में बता रहे हैं.
SMS भेजकर ऐसे कर सकते हैं लिंक
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी.
वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें लिंक
- इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां आपके सामने एक होम पेज खुलकर आ जाएगा.
- होम पेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने का विकल्प दिखाई देगा.
- पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
- ऐसा करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार लिंक होने की सूचना आ जाएगी.