खुशखबरीः आधार को पैन से लिंक करने की मियाद 4 महीने बढ़ाई गई
31 दिसंबर तक आप अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं. हमने कल ही आपको इस बात की सूचना दे दी थी कि वित्त मंत्रालय आज पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने वाला है. यह समयसीमा आज खत्म हो रही थी.
नई दिल्लीः आधार और पैन को लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है ये सोचकर परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की मियाद 4 महीने के लिए बढ़ा दी है. यानी अब आप 31 दिसंबर तक अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं. हमने कल ही आपको इस बात की सूचना दी थी कि वित्त मंत्रालय आज पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने वाला है. यह समयसीमा आज खत्म हो रही थी.
Government extends by four months the deadline for linking income tax #PAN with #Aadhaar to December 31.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2017
अब एक SMS से आधार को पैन से जोड़ें: IT विभाग ने दी सुविधा
यूआईएडीआई ने आखिरी तारीख बढ़ाने से किया था इंकार इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त, 2017 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा. वहीं 28 अगस्त को यूआईएडीआई की तरफ से कहा गया था कि आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख बदली नहीं जाएगी. यूआईडीएआई (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने कहा था कि टैक्सपेयर्स के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की तय समयसीमा कायम रहेगी. 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर जो फैसला दिया है उससे आधार और पैन के लिंक करने की जरूरत पर कोई असर नहीं आएगा.
आखिर आरबीआई ने जारी किया नोटबंदी का आंकड़ाः 1000 के नोटों में से 99% नोट वापस आए
हालांकि कुछ समय पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आश्वस्त किया था कि आधार और पैन को लिंक करने के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं रखी गई है. पर खुद यूआईएडीआई ने आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त को बताए जाने के बाद कई लोग चिंता में आ गए थे.
31 दिसंबर तक बैंक खातों को भी आधार से जोड़ना होगा आपको बता दें कि लोगों के लिए अपने बैंक को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी 31 दिसंबर तक है. हालांकि टैक्सपेयर्स को अपने सालाना आयकर रिटर्न को 5 अगस्त तक आधार को पैन लिंक कराए बिना जमा कराने की मंजूरी दी गई थी. उन्हें रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था.
आधार-पैन लिंक नहीं तो आईटी रिटर्म मान्य नहीं हालांकि आधार को पैन से लिंक न कराने की सूरत में आगे जाकर आपका इनकम टैक्स रिटर्न मान्य नहीं होगा और आईटी विभाग इसका एसेसमेंट नहीं करेगी.
आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख आज, यहां जानें- तारीख बढ़ेगी या नहीं?
31 अगस्त तक करा लें आधार-पैन को लिंक, नहीं बढ़ेगी आखिरी तारीख: UIDAI
तो ऐसे घर बैठे बन जाएगा पैन कार्डः जानें ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस
आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो टेंशन न लें: पैन कार्ड से भी कर सकते हैं रिटर्न फाइल पैन से आधार जोड़ने में अब नहीं होगी परेशानी: जानें बड़ी खुशखबरी