How to apply for Death Certificate: किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) बनवाना बहुत जरूरी होता है. कई बार लोग अपने और परिवार के भविष्य (Future) को सुरक्षित बनाने के लिए कई ततरह के निवेश करते हैं. लेकिन, इन सभी निवेश का पैसा (Investment) आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो. कई निवेशों के पैसे अटक जाते है अगर आपने अपने परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Person) ना बनवाया हो.
मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल केवल निवेश के पैसों को निकालने के लिए ही नहीं बल्कि प्रापर्टी (Property) के बंटबारे, बैंक आदि सभी जगहों यूज किया जाता है. डेथ सर्टिफिकेट के जरिए आप सभी संस्थाओं को विश्वास दिला सकते हैं कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है. अगर आपके भी किसी परिजन की मृत्यु हो चुकी है और आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से डेथ सर्टिफिकेट (How to apply for Death Certificate) बनवा सकते हैं-
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डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका-
- डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको व्यक्ति की मौत के 21 दिनों के अंदर डेथ सर्टिफिकेट बनाने का आवेदन करना जरूरी होता है. यह आमतौर पर आवेदन करने के 5 से 7 दिनों के अंदर बन जाता है.
- इसके लिए आप नगर निगम की वेबसाइट (Municipal Corporation) से या स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर आवेदन कर सकते हैं.
-फॉर्म भरने के साथ आप मृत व्यक्ति की सारी जानकारी जैसे उसकी जन्मतिथि, आधार कार्ड (Aadhaar Card), राशन कार्ड (Ration Card) आदि के साथ उसकी मौत की तिथि और समय सब कुछ भरें.
-इसके बाद सारी जानकारी रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार (Register/Sub Registrar) के पास जमा करा दें. इसके बाद आप मरने वाले वाले के साथ आपको अपने रिश्ते का प्रूफ और स्थानीय निवास प्रमाणपत्र देना होगा.
-इसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा.
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