Death-Birth Certificate: आखिर क्यों जरूरी है डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट, जानें कहां-कहां होता है इस्तेमाल?
Birth and Death Certificate: आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो स्कूल में एडमिशन से लेकर आधार बनवाने तक सभी जगह बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.
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Birth and Death Certificate: आज के समय में बर्थ और डेथ दोनों ही तरह के सर्टिफिकेट (Birth-Death Cirtificate) जरूरी है. अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो स्कूल में एडमिशन से लेकर आधार बनवाने तक सभी जगह बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी बच्चे का पहला कानूनी डॉक्युमेंट होता है. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा पालिसी का क्लेम करना हो या फिर बैंक संबंधित किसी भी तरह के काम के लिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है.
क्या लिखा होता है बर्थ सर्टिफिकेट में
इसमें उस बच्चे का नाम उसके माता-पिता के नाम के साथ एंटर होता है. बर्थ सर्टिफिकेट में शिशु के पैदा होने की तारीख, स्थान और जेंडर के अलावा कई तरह की जरूरी जानकारी लिखी होती हैं. यह डॉक्युमेंट बच्चे की पहचान के रूप में भी काम आता है.
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत-
- माता-पिता का बर्थ सर्टिफिकेट
- माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट
- हॉस्पिटल का बर्थ लेटर
- माता-पिता का पहचान पत्र
21 दिन के अंदर बनवा लें बर्थ सर्टिफिकेट
बर्थ सर्टिफिकेट शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से जारी किया जाता है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह तहसीलदार और ग्राम स्तर पर प्राधिकरण ग्राम पंचायत कार्यालय से मिल सकता है. आप बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. वहीं, अगर 21 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ता है.
क्यों जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट-
बर्थ सर्टिफिकेट के बाद ही आप किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं. इसके अलावा ड्रायविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है. इसके जरिए आपको वोटिंग का अधिकार भी मिल सकता है. शादी के अधिकार के लिए भी आप इस डॉक्युमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
क्यों जरूरी है डेथ सर्टिफिकेट-
डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु का समय और तारीख निर्धारित करने के लिए जरूरी है. इसके अलावा संपत्ति का दावा करने के लिए भी इस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. पुश्तैनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भी जरूरी है ये डॉक्युमेंट्. इसके साथ ही बीमा क्लेम के लिए भी इसकी जरूरत होती है.
21 दिन के अंदर देनी होती है जानकारी
इसके साथ ही अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको इसकी जानकारी सब-रजिस्ट्रार को 21 दिनों के अंदर दोनी होती है. जहां पर यह घटना हुई हैं उन ही जगहों पर इसकी जानकारी देनी होती है.
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