Post Office Scheme Death Claim Rule: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Post Office Small Savings Scheme) के तहत ज्यादातर लोग निवेश करते हैं. ऐसे में किसी योजना के लाभार्थी की अचानक मौत हो जाती है तो इन योजनाओं के डेथ क्लेम के नियम (Death Claim Rule) के बारे में जान लेना चाहिए. वरना बाद में इन योजनाओं के तहत जमा पैसे को निकालने में मुश्किल हो सकती है. आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund), NSC, सुकन्या समृद्धि योजना और टर्म डिपॉजिट आदि योजनाओं के तहत डेथ क्लेम करने का क्या है नियम और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
सेटेलमेंट के लिए नियम
डाकघर की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), एनएससी और सुकन्या समृद्धि के तहत डेथ क्लेम के नियम को आसान बनाया गया है. अगर राशि 5 लाख रुपये तक की है तो नॉमिनी या उत्तराधिकार को प्राधिकरण के विवेक के आधार पर किया जा सकता है, पर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि होने पर कोई कानूनी दस्तावेज (Legal Documents) देना आवश्यक है. कोई कानूनी सबूत नहीं है तो दावेदार को कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.
5 लाख रुपये से अधिक राशि के लिए कानूनी दस्तावेज
कानूनी दस्तावेज के तौर पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रूप में पासबुक या जमा रसीद या खाते की डिटेल, शपथ पत्र, अस्वीकरण का पत्र और क्षतिपूर्ति बांड देना होता है.
नॉमिनी के नहीं रहने पर किसे मिलेगा पैसा
पोस्ट ऑफिस के स्माल सेविंग अकाउंट के तहत रजिस्टर्ड नॉमिनी को ही पैसा दिया जाता है. हालांकि उसे कानूनी दस्तावेज और प्रूफ देना होता है, लेकिन अगर उस योजना के तहत नॉमिनी को नहीं जोड़ा गया है तो छोटी बचत योजना के अकाउंट होल्डर्स के मौत के बाद उसके उत्तराधिकार को कानूनी दस्तावेज देने पर रकम दी जाती है.
डेथ क्लेम करने के लिए किन चीजों की जरूरत
अगर आप छोटी बचत योजनाओं के तहत अकाउंट में जमा पैसों पर डेथ क्लेम करने वाले हैं तो आपको पास केवाईसी दस्तावेजा होने चाहिए, जो संगठन द्वारा वेरीफाई किया जाएगा. साथ ही बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नॉमिनी का सिग्नेचर और अन्य दस्तावेज होने चाहिए. इन दस्तावेजों के साथ आप क्लेम फॉर्म सबमिट करके छोटी बचत योजनाओं के तहत जमा रकम को क्लेम कर सकते हैं.
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