Debit and Credit Cards in Banking : देशभर में डेबिट-क्रेडिट (Debit and Credit Cards) कार्ड इस्तेमाल करने वालो के लिए एक जरूरी खबर है. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) का 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम बदलने का फैसला लिया गया है. 


पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा ट्रांजेक्शन 
आरबीआई (RBI) का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार होगा. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होंगे.
इन नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है. ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी.


Tokenization System
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से साफ मना कर दिया है. अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड पेमेंट कंपनियों को देना होगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. 


बिना पर्मिशन नहीं बढ़ेगी लिमिट 
ग्राहक से मंजूरी लिए बिना उसकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है. साथ ही अगर कोई पेमेंट नहीं किया है तो शुल्क या टैक्स आदि का ब्याज जोड़ते समय कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है.


Token System
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) का कहना है कि कार्ड के बदले टोकन (Token) से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने से फ्रॉड के मामले कम होंगे. अभी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारियां लीक हो जाने से उनके साथ फ्रॉड होने का रिस्क बढ़ जाता है. नई व्यवस्था से फ्रॉड के ऐसे मामलों में कमी आने का अनुमान है.


इन कंपनियों को राहत नहीं
RBI ने उन नियमों को लागू करने में कोई राहत नहीं दी है, जो फिनटेक कंपनियों को प्रभावित करने वाले हैं. इनमें से कुछ प्रवाधान को-ब्रांडेड कार्ड के लिए है, जिनमें स्लाइस (Slice), यूनि (Uni), वनकार्ड (OneCard), लेजीपे (Fi), पेयूज (PayU’s), जुपिटर (Jupiter) आदि शामिल हैं.


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