1 अक्टूबर से पेमेंट और चेकबुक से लेकर सैलरी पर लागू हो जाएंगे बैंक के ये नियम, जानें- आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर
एक अक्टूबर से बैंक में आपको कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आईए जानते हैं क्या है ये बदलाव.
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नई दिल्लीः एक अक्टूबर से बैंक के कई नियम बदल जाएंगे. इस बदलाव का असर ग्राहकों के जेब पर भी पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर बैंक के कौन से नियम बदल जाएंगे. अगर ग्राहक इन नियमों के बारे में अवगत रहते हैं तो उन्हें बैंक में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. ऐसे में हमारी कोशिश है कि ग्रहाकों को नए नियम के बारे में जानकारी दे दें जिससे कि उन्हें बैंक में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
बदल रहा है पेंशन का नियम
1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल जाएगा. अब देश में सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इन बुजुर्गों को हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे. इस काम के लिए बुजुर्गों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है.
बुजुर्गोंक के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस के जरिये अक्टूबर से शुरू हो जाएगा. इसलिए भारतीय डाक विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी अगर बंद है तो उसे समय से एक्टिवेट कर लें ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को किसी भी तरह से कोई दिक्कत न हो.
इन बैंकों में पुरानी चेकबुक बंद
1 अक्टूबर से इन तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड स्वतः इनवैलिड हो जाएंगे. इन तीन बैंकों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक शामिल है. ये वो बैंक जिनता मर्जर हाल ही में दूसरे बैंकों में हुआ है. मर्जर होने के कारण अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड में बदलाव हुआ है. इस कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा.
ऑटो डेबिट के बदलेंगे नियम
1 अक्टूबर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम लागू हो रहा है. इस नियम के तहत ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक इस बात की मंजूरी न दे दे. 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होने वाले नए नियम के मुताबिक के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा. यह नोटिफिकेशन ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है.
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