December Financial Change: दिसंबर में टैक्स फाइलिंग, आधार, क्रेडिट कार्ड जैसे कई कामों की लास्ट डेट, RBI पर भी नजरें
December Financial Change: साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने में केवल एक दिन बाकी है और इस महीने में कई अहम वित्तीय कामों की लास्ट डेट या डेडलाइन आ रही है. आप इन्हें जानकर अपने काम समय से निपटा लें.
December Financial Change: दिसंबर का महीना आने वाला है और साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ ये कई आर्थिक और वित्तीय कामों के लिहाज से भी अहम है. इसमें सबसे अहम रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की होने वाली बैठक है. इसके बाद आधार को फ्री में अपडेट करने के साथ एडवांस टैक्स का पेमेंट करने की लास्ट डेट के साथ देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आखिरी तारीख भी महत्वपूर्ण है. वहीं कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड के चार्ज में बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं.
RBI की क्रेडिट पॉलिसी 6 दिसंबर को आएगी
सभी की निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 दिसंबर को आने वाली मौद्रिक नीति पर टिकी हैं. इस बार आरबीआई क्या दरों में कटौती करने वाला है या इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखेगा. आरबीआई अपने एमपीसी रिव्यू में लगातार 10वीं बार दरों को नहीं बदलेगा तो वित्तीय मोर्चें पर ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे. वैसे तो आरबीआई ने पॉलिसी में अपना रुख न्यूट्रल से बदलकर विड्रॉल ऑफ अकोमडेशन का कर लिया है जो मई 2022 से यथावत बना हुआ था. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर महंगाई दरें नियंत्रण में रहती हैं तो नीतिगत दरों में कटौती का फैसला आरबीआई अपना सकता है.अगर आरबीआई 6 दिसंबर को अपना रुख नहीं बदलता है और दरें नहीं बदलती हैं तो आपके होम लोन की ब्याज दरें और ईएमआई में कोई सुधार नहीं होगा. इसके बाद लोन लेने वालों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में स्थिरता देखने को मिलेगी.
आधार में फ्री अपडेट कराने की लास्ट डेट 14 दिसंबर
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने फ्री में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तय की है. इसके तहत आप अपने आधार में नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव बिना किसी चार्ज के करवा सकते हैं बशर्ते ये ऑनलाइन करवाना हो. यूआईडीएआई ने आधार को 10 साल में अपडेट करवाने के लिए सिफारिश की है जिससे आपके आधार में जानकारी अपटूडेट रह सकेगी. 14 दिसंबर के बाद अगर आप ये अपडेट करवाते हैं तो आपको 50 रुपये की फीस प्रति रिक्वेस्ट के लिए चुकाने होंगे.
तीसरी एडवांस टैक्स की किश्त की आखिरी तारीख- 15 दिसंबर
अगर आप सैलरीड इंडीविजुअल होने के साथ अन्य संसाधनों से भी इनकम अर्जित करते हैं जैसे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स या अन्य कुछ तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 के तहत किसी वित्त वर्ष में TDS और TCS काटने के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी हो तो एडवांस टैक्स देना होता है. टैक्सपेयर्स को अपनी अनुमानित टैक्स देनदारी को चार किश्तों में देनी होती है और इसका 75 फीसदी 15 दिसंबर तक देना जरूरी होता है. देरी से फाइल किए हुए या बिना चुकाए हुए टैक्स पर सेक्शन 234सी के तहत हर महीना 1 परसेंट की दर से पीनल इंटरेस्ट लगेगा.
एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के असोसिएट चार्ज बदलेंगे- 20 दिसंबर
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के असोसिएट चार्ज रिवाइज्ड होने की लास्ट डेट 20 दिसंबर है और इसके तहत कस्टमर्स को नई रिडीम्पशन फीस, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट और कई अन्य ट्रांजेक्शन पर बदले हुए शुल्क लगेंगे. एक्सिस बैंक ने EDGE रिवॉर्ड्स और माइल्स इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स के लिए फीस बदली है और ये हर एक कैश रिडीम्पशन पर 199 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा. वहीं अगर पॉइंट्स को माइलेज प्रोग्राम में बदलने पर भी 199 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा.
यह चार्ज चुनिंदा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा, जिसमें एटलस, सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट, सैमसंग एक्सिस बैंक, मैग्नस (बरगंडी वेरिएंट सहित) और रिजर्व क्रेडिट कार्ड शामिल हैं. सिटी-प्रोटेक्ट कार्ड जैसे कि एक्सिस बैंक ओलंपस और होराइजन पर इसका कोई असर नहीं होगा.
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के शुल्क में बदलाव कर रहा है और ये भी दिसंबर में ही लागू होने वाले हैं.
देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट- 31 दिसंबर
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटिड या रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वैसे तो आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी लेकिन 5000 रुपये की पेनल्टी के साथ आप अपना रिवाइज्ड ये लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है उनके लिए पेनल्टी 1000 रुपये है.
टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अगर कुछ बाकी है तो आउटस्टैंडिंग टैक्स भी चुकाना होगा, इस पर ब्याज भी देना होगा. अगर आप इस डेडलाइन से भी चूक जाते हैं तो फिर देरी से रिटर्न फाइलिंग की सही व तार्किक वजह बताते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देनी होगी.
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