Diwali Gifts Tax Rules: दीवाली का त्योहार चल रहा है इस दौरान एक-दूसरे को तोहफे देना एक परंपरा है. आपने न सिर्फ अपनों को तोहफे दिए होंगे बल्कि आपको भी कई गिफ्ट्स मिले होंगे मगर, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ये गिफ्ट्स आपको मुसीबत में डाल सकते हैं क्योंकि तोहफे में मिला सामान और पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आता है इसलिए यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि आपको किन चीजों पर टैक्स देना पड़ सकता है और कहां आप छूट का लाभ उठा सकते हैं 


50 हजार रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं 


एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये तक के गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है इससे ऊपर के तोहफों पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा इसमें आपको मिले कैश और सामान का मूल्य जोड़ा जाता है कुल मूल्य को मिलाकर उस पर टैक्स लगाया जाता है यदि गिफ्ट में मिले सामानों और कैश का जोड़ 50 हजार रुपये से कम है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. गिफ्ट में मिली रकम या सामान को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है. जमीन-घर, शेयर, जेवलरी, ऐतिहासिक वस्तुएं, पेंटिंग, आर्ट वर्क और सोना-चांदी के लेनदेन पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स की गणना की जाती है 


किनसे मिले गिफ्ट्स होते हैं टैक्स फ्री 


यहां एक और बात बेहद जरूरी है कि यदि आपके सगे संबंधी कोई गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, भले ही यह रकम 50 हजार रुपये से भी ज्यादा क्यों न हो. यहां भी यह जानना जरूरी होगा कि कौन से रिश्तेदार से मिलने वाला गिफ्ट आपको इनकम टैक्स से बचा सकता है. पति-पत्नी, भाई या बहन, माता-पिता और पति-पत्नी के माता-पिता और नाती-पोते एवं उनके पति-पत्नी आपको टैक्स फ्री गिफ्ट्स दे सकते हैं.


गिफ्ट छिपाना पड़ सकता है भारी 


यदि आपको कोई महंगा सामान या पैसा गिफ्ट में मिला है तो उसे सरकार से न छिपाएं वरना 200 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ध्यान से उसकी जानकारी सरकार को दे दें. इसके साथ ही सभी महंगे गिफ्ट्स का रिकॉर्ड संभालकर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इनका मूल्य, किसने और कब दिया जैसी जानकारी आप बता सकें. यदि समझदारी से काम लेंगे तो भविष्य में किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे.


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