Delhi Property News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कल यानी गुरुवार को जमीन (Land) और अचल संपत्ति (immovable property) पर लगने वाले सर्किल रेट ( Circle Rate) पर मिलने वाली 20 फीसदी टैक्स छूट को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट की मियाद तत्काल प्रभाव से 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है. 


कैलाश गहलोत ने किया ट्वीट
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी और इसमें कहा कि सर्किल रेट में 20 फीसदी कटौती अब 30 जून 2022 तक जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी दिल्लीवासियों को ये आश्वस्त किया जाता है कि हम जरूरत के समय में उनके साथ खड़े रहेंगे. दिल्ली के गवर्नर इस छूट को बढ़ाए जाने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है. कैलाश गहलोत ने इस आदेश की कॉपी अपने ट्वीट में अटैच की है. 
              


क्या है छूट
दिल्लीवासियों के लिए कोविड-19 की महामारी के दौरान फरवरी 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और पहले इसे सितंबर 2021 तक के लिए शुरुआती तौर पर लागू किया गया था. सितंबर 2021 में इस स्कीम को आम लोगों के लिए फिर से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया और अब ये स्कीम 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है. अब इसे 30 जून 2022 तक बढ़ाकर लोगों को और राहत देने की कोशिश की जा रही है. 


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रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने वाला फैसला- राजस्व विभाग
इस खबर के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट का फैसला 30 जून 2022 तक जारी रखने के फैसले से दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिलेगी जो कोविडकाल में बुरी तरह प्रभावित हुआ है. राजस्व विभाग के अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रॉपर्टी को 8 कैटेगरी में बांटा गया है जिन्हें A से लेकर H कैटेगरी में बांटा गया है. A कैटेगरी सबसे कम विकसित प्रॉपर्टी की श्रेणी में आती है. सर्किल रेट में छूट के फैसले से इस A कैटेगरी की प्रॉपर्टी में सर्किट रेट में अच्छी छूट मिलेगी. ये 7.74 लाख प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6.19 वर्ग मीटर रहेगी.  


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