ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन (Vodafone) को कई साल पुराने एक मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने वोडाफोन की दो कंपनियों पर जुर्माना लगाने के दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. ट्राई ने इंटर-कनेक्टिविटी से जुड़े प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण वोडाफोन की दो कंपनियों पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे वोडाफोन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
इस कारण लगा था जुर्माना
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने वोडाफोन की इन दो कंपनियों पर रिलायंस जियो इंफोकॉम (Reliance Jio Infocomm) को इंटर-कनेक्टिविटी सुविधा (Inter-Connectivity Service) देने से कथित तौर पर मना करने के कारण यह जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. वोडाफोन और जियो के बीच हुए इंटर-कनेक्टिविटी समझौते के तहत यह सुविधा दी जानी थी, जिसका सही से पालन नहीं किया गया था.
ट्राई ने 2016 में की थी सिफारिश
वोडाफोन की तरफ से 21 अक्टूबर, 2016 को जारी इस निर्देश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्राई के द्वारा लगाए गए जुर्माने को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण यानी टीडीसैट (TDSAT) में भी चुनौती दी गई है. टीडीसैट ट्राई अधिनियम के तहत पैदा होने वाले सभी विवादों के निपटारे के लिए अधिकृत है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणी
पीठ ने कहा कि इस बारे में अगर दिल्ली हाई कोर्ट कोई दखल देता है तो उसका टीडीसैट की सुनवाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. इस वजह से न्यायालय ने वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड (Vodafone Mobile Services Ltd) और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd) की तरफ से दायर याचिका को निरस्त कर दिया.
साल 2021 में पारित हुआ आदेश
ट्राई ने वोडाफोन की दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश 2016 में की थी. उसके बाद केंद्र सरकार ने 29 सितंबर, 2021 को वोडाफोन की इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था. यह जुर्माना सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा नियम, 2009 और बुनियादी टेलीफोन सेवा नियमन के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लगाया गया था. इसमें से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 950 करोड़ रुपये और वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है.
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