NSE Phone Tapping Case: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HIgh Court) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( National Stock Excahnge) की पूर्व एमडी रही चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) को जमानत दे दी है. गुरुवार को कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एम्पलॉयज की गैर-कानूनी तरीके से फोन टैपिंग और स्नूपिंग से जुड़े मनी लॉंड्रिंग का मामले में ये जमानत दी है. 


जस्टिस जसमीत सिंह ने ने कहा कि उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दी जाती है. चित्रा रामकृष्ण को पिछले साल 14 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉंड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें उन्हें जमानत मिली है. ईडी ने जमानत देने का विरोध भी किया. ईडी ने कहा चित्रा रामकृष्णा इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है. 


ईडी के मुताबिक फोन टैपिंग का मामला 2009 से 2017 के बीच का है जब एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट रवि वाराणसी और हेड प्रीमाइसेस महेश हल्दीपुर और कुछ और लोगों ने एनएसई और उसके एम्पलॉयज के खिलाफ धोखाधड़ी की साजिश रची थी. इन लोगों ने एनएसई पर सायबर खतरे की आड़ में कर्मचारियों के फोन टैपिंग करने के लिए आईसेक सर्विसेज को हायर किया था. चित्रा रामकृष्ण ने जमानत की मांग वाली याचिका में कहा कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं होता साथ ही जो आरोप उनपर लगाये गए हैं वो मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत नहीं आता है. 


चित्रा रामकृष्ण 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ज्वाइंट एमडी बनाई गई थी और 31 मार्च 2013 तक वो इस पद पर बनी रही. उसके बाद उन्हें एक अप्रैल 2013 से एमडी और सीईओ बनाया गया और दिसंबर 2016 तक इस पद पर बनी रहीं. इससे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के को-लोकेशन मामले में सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था जिसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में ही इस मामले में उन्हें जमानत दे दी थी.  


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