(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Ashneer Grover: अशनीर ग्रोवर की बढ़ी मुसीबत, भारत पे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ठोंका 2 लाख रुपये का जुर्माना
Delhi High Court: कोर्ट ने भारत पे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने अशनीर ग्रोवरपर भारत पे के खिलाफ आत्तिजनक पोस्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
Ashneer Grover Update: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारत पे (Bharat Pe) के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover ) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर भारत पे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने के चलते अशनीर ग्रोवर पर ये जुर्माना लगाया है. हालांकि कोर्ट ने भारत पे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने अशनीर ग्रोवर पर भारत पे के खिलाफ आत्तिजनक पोस्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को भारत पे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं लिखने का आदेश दिया था. इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए भारत पे के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखा जिसके चलते कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. अशनीर ग्रोवर ने बिना शर्त मांफी भी मांगी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. हालांकि कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट क्लर्स एसोसिएशन को रकम भुगतान करने को कहा है.
अशनीर ग्रोवर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे बिना शर्त मांफी मांगते हैं. साथ ही उन्होंने कोर्ट को ये अंडरटेकिंग भी दिया कि वे कोर्ट के आदेश पालन करेंगे और भारत पे के खिलाफ कोई भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
भारत पे ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ लिखा है जो कोर्ट के आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन है. मई 2023 में कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर और भारत पे दोनों से ही कहा था कि वे एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने के बाद भारत पे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अशनीर ग्रोवर ट्विटर पर भारत पे के खिलाफ लगातार पोस्ट लिख रहे हैं.
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