देश की राजधानी दिल्ली में घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. हो सकता है आप भी आने वाले दिनों में दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे हों. ऐसे में यह खबर आपको निराश कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में घर खरीदना महंगा हो गया है. दिल्ली सरकार ने अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस में 1 फीसदी की वृद्धि की है. यह बढ़ोतरी 25 लाख रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी पर लागू होगा.
25 लाख से कम की प्रॉपर्टी पर राहत
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि 25 लाख रुपये तक की संपत्ति के ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. चूंकि बदलाव 25 लाख रुपये से ज्यादा की सभी प्रॉपर्टी पर लागू है, इसका मतलब हुआ कि अब दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़ी लगभग सारी डील महंगी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इससे कम कीमत की प्रॉपर्टी बहुत सीमित है.
प्रॉपर्टी ट्रांसफर अब इतना शुल्क
महिला या ट्रांसजेंडर के नाम पर 25 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क 3 फीसदी होगी. पहले यह चार्ज 2 फीसदी था. वहीं, पुरुषों के मामले में 25 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 3 फीसदी के बजाए 4 फीसदी ट्रांसफर फीस होगी. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इस तरह से होगा वृद्धि का असर
ट्रांसफर ड्यूटी (Transfer Duty) राजस्व विभाग की ओर से लगाए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) का हिस्सा है. प्रॉपर्टी की गिफ्ट, कन्वेयंस या सेल डीड के जरिए ट्रांसफर करने पर बिक्री की रकम पर यह शुल्क लगाया जाता है. ट्रांसफर फीस में वृद्धि के बाद पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होने पर 7 फीसदी और महिला के नाम पर ट्रांसफर होने पर 5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी.
पहले से काफी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि ट्रांसफर फीस बढ़ने का घर खरीदारों (Home Buyers) के सेंटीमेंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि GST, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन समेत दूसरी चीजों की वजह से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले से ही काफी ज्यादा होती है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है, जब ब्याज दरें पहले से उच्च स्तर पर हैं. महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लगातार बढ़ाया है, जिससे होम लोन व अन्य लोन भी महंगे हुए हैं.
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